“MP में फिर शुरू होंगे RTO चेकपोस्ट: हाईकोर्ट का आदेश, भ्रष्टाचार को लेकर उठे सवाल”
**मध्यप्रदेश में 1 जुलाई 2024 से बंद पड़े RTO चेकपोस्ट एक बार फिर शुरू होने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए कहा है कि आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के भीतर सभी चेकपोस्ट दोबारा क्रियाशील किए जाएं।
यह आदेश सतना निवासी रजनीश त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई 2024 को चेकपोस्ट बंद करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मोहन यादव के निर्देश पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतों के चलते इन चेकपोस्ट को बंद किया था।
अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जहां एक ओर परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर पूर्व में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि चेकपोस्ट शुरू होने के साथ ओवरलोड और अंडरलोड वाहनों की जांच सख्ती से हो सकेगी, लेकिन इसके साथ ही पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा ताकि किसी प्रकार की अनियमितता दोबारा न हो।
RTO चेकपोस्ट की वापसी से परिवहन नियंत्रण मजबूत हो सकता है, लेकिन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पारदर्शिता और ईमानदार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की होगी।**