बड़ी बेटी के साथ नाबालिग बेटी के विवाह की थी तैयारी, टीम ने बाल विवाह रुकवाया
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार अक्षय तृतीया के अवसर पर संपूर्ण जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखी जाकर सतत कार्यवाही की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, सुश्री अंकिता पंड्या ने बताया कि एस.डी.एम. श्री संजीव साहू के मार्गदर्शन में ग्राम पीठ, विकासखंड नीमच में संयुक्त दल द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें बड़ी बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक पाई गई, परंतु छोटी बेटी की आयु 16 वर्ष पाई गई। परिवार को समझाइश दी गई, पंचनामा तैयार किया गया तथा प्रशासन की टीम द्वारा दी गई समझाइश पर परिवार ने छोटी बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करने का आश्वासन दिया। टीम द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व बालिका का बालविवाह किया गया तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दल में पर्यवेक्षक श्रीमती सारिका केदार, श्रीमती पिंकी भाटिया व अन्य अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित थे।