नीमच जिले में 28 जुलाई तक धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
***नीमच, 23 मई 2026। जिले में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण नीमच जिले में 22 मई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश जारी होते ही प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हथियार, तलवार, लाठी, धारदार वस्तुएं लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) आदि पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, फोटो या मैसेज शेयर एवं फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी।
इसके अलावा बिना सक्षम अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। जिले में संचालित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्रित करना एवं शोर-शराबा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने आमजन से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।****