Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
एक्टर प्रकाश राज का दावा: SIR के बाद वोटर लिस्ट से कटा नाम, बोले- बढ़िया मजाक हैक्या अमेरिका ने कारगिल युद्ध में भारत का जीपीएस बिगाड़ दिया था? जानिए इस दावे की सच्चाईपायलट का टेस्ट नॉन-नेगेटिव आए तो क्या होता है? जानें एविएशन में ड्रग टेस्ट के नियम, प्रक्रिया और सजाFCRA बिल को JPC के पास भेजने की तैयारी, अल्पसंख्यक और ईसाई संगठनों में बढ़ी बेचैनीचीन की भारत ने निकाल दी हेकड़ी: MEA बोला- अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट हिस्सा, नहीं बदल सकती हकीकतभोपाल मेट्रो-पोलिटिन क्षेत्र विकास के लिए मंत्रि-परिषद की ठोस पहल | भोपाल-विदिशा 4-लेन मार्ग निर्माण के लिए 1,757 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति स्थानीय संग्रहणकर्ता श्रमिकों और रहवासियों को मिलेगा लाभांश, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय योजनहर घर तिरंगा अभियान प्रदेश में मनाया जा रहा है उत्साह और उल्लास के साथ : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | राज्य सरकार विकास परक और जनकल्याणकारी कार्यों को निरंतर बढ़ा रही है आगे सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ लोकभवन में राराज्यसभा में सभापति ने सत्ता पक्ष को झारखंड का मुद्दा उठाने से रोका, जाने आखिर ऐसा क्यों किया?Video : जैसलमेर में बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आगVideo: भाजपा सांसद ने पूछा - झारखंड क्यों नहीं गईं, प्रियंका बोली- राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से बातचीत कीउत्तराखंड: चमोली में तेज बहाव से बहा बेली ब्रिज, एक व्यक्ति और वाहन के बहने की आशंकाSawan Shivratri : कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली-एनसीआर में रूट डायवर्ट, कई रास्तों पर लग सकता है जामसौरभ गांगुली और उनकी पत्नी डोना को जान से मारने की धमकी, सेक्रेटरी ने ठाकुरपुकुर थाने में की शिकायतहर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले में होंगे व्यापक आयोजनप्रदेश में साढ़े 3 लाख मेट्रिक टन मूंग की खरीदी | मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मूंग खरीदी की समीक्षा

नीमच जिले में 28 जुलाई तक धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Author
Mukesh Rathor 23 मई 2026, 10:37 am
नीमच जिले में 28 जुलाई तक धारा 163 लागू, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
***नीमच, 23 मई 2026। जिले में कानून व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण नीमच जिले में 22 मई 2026 से 28 जुलाई 2026 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश जारी होते ही प्रशासन और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस एवं पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हथियार, तलवार, लाठी, धारदार वस्तुएं लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) आदि पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भड़काऊ, अफवाह फैलाने वाली या धार्मिक एवं सामाजिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट, वीडियो, फोटो या मैसेज शेयर एवं फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा बिना सक्षम अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। जिले में संचालित परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर दायरे में भीड़ एकत्रित करना एवं शोर-शराबा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।****
Ad

ताज़ा खबरें