नीमच में कालोनी विकसित करने की अनुमति जारी
, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नीमच की अनुशंसा पर आवेदक, कॉलोनाईजर शैलेष कुमार गर्ग निवासी 114 हनुमान नगर बघाना नीमच को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कस्बा नीमच सिटी स्थित भूमि सर्वे नं.2408/5 रकबा 0.4330 हे. व 2412/1/4 रकबा 0.0180 हे. कुल रकबा 0.4510 हेक्ट्रेयर भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी '' शालीमार बाग-3 को विकसित करने की अनुमति सशर्त जारी की गई है। शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू- व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा तथा उनके द्वारा अनुमोदित नक्क्षा के अनुरूप विकास किया जाना अनिवार्य होगा। ''कस्बा कस्बा नीमच सिटी स्थित कॉलोनी शालीमार बाग -3 '' के बंधक भूखण्ड क्रमांक 21 से लगायत 36, कुल 16 भूखण्ड नगरपालिका नीमच के पास बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा