नीमच शहर में खाद्य औषधि प्रशासन टीम की कार्रवाई
अप्रैल माह में जिले से 38 सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बी.एस.कलेश के मार्गदर्शन में खाद्य एवं प्रशासन नीमच की टीम ने नीमच शहर में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आकस्मिक निरीक्षण कर, जांच के नमूने लिएतथा सुधार सूचना पत्र जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया, कि टीम द्वारा फर्म आशीर्वाद इंटरप्राइजेज कंचन नगर नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर, पेकिंग हो रहे खाद्य पदार्थ नीमच गोल्ड रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं टैंकर से रिफाइंड सोयाबीन तेल, के 2 नमूने लिए गए एवं मौके पर पर्याप्त साफ, सफाई नहीं होने, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया है।फर्म गोयल सेल्स कार्पोरेशन बंगला नंबर 59 नीमच का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय एवं पेकिंग हेतु भंडारित खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल का नमूना लिया। फर्म होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा नीमच का आकस्मिक निरीक्षण टीम ने किया। मौके पर खाद्य पदार्थ का निर्माण होते पाया गया एवं खाद्य विक्रय ग्राहकों को किया जा रहा था। परिसर में बैठक व्यवस्थाओं पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा खाद्य पदार्थ को विक्रय कर, परोसा जा रहा था। मौके पर टीम द्वारा खाद्य पंजीयन/ लाइसेंस बाबत जानकारी चाही गई, जिस पर मौजूद फर्म संचालक श्री रतन शर्मा ने खाद्य पंजीयन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की एवं बिना खाद्य पंजीयन / अनुज्ञप्ति के फर्म पर खाद्य पदार्थ का निर्माण विक्रय भंडारण आदि होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होने से फर्म होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा पर तत्काल खाद्य निर्माण क्रय विक्रय खाद्य पंजीयन/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने तक बंद कराया गया। टीम ने मौके पर विक्रय हेतु भंडारीत खाद्य पदार्थ पनीर, दही, रबड़ी, नमकीन छाछ के कुल 4 नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लिए गए। मौके पर कार्यरत कर्मचारियों मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।इसी तरह टीम द्वारा 22 अप्रैल को दो फर्मों का आकस्मिक निरीक्षण कर नमूने लिए।फर्म नवकार फूड प्रोडक्ट्स औद्योगिक क्षेत्र नीमच से निर्मित आटा का नमूना लिया गया। फर्म कृष्णा फैमिली रेस्टोरेंट डूंगलवादा का आकस्मिक निरीक्षण कर मौके पर विक्रय हेतु भंडारित खाद्य पदार्थ पनीर, दही, छाछ नमकीन के 3 नमूने लिए गए एवं कमियां पाए जाने पर धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।समस्त खाद्य कार्यकर्ताओं को मौके पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियमों का पालन करने निर्देश दिए और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्माण के भी निर्देश दिए गए। उक्त कार्यवाही खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी एवं यशवंत कुमार शर्मा द्वारा की गई है।