सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट को कार्यवाही रोकने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट से फिलहाल इस मामले में आगे कार्यवाही न करने को कहा है.न्यूज एजेंसी पीटीआई ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे राहुल गांधी के खिलाफ मामले के संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई रिपोर्ट फाइल न करें.
राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया गया था..
Source:Prabhat Khabar