तीन पीड़ित परिवारों को मिली राहत, 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत जहरीले जानवर के काटने और पानी में डूबने से हुई मौत के मामलों में एसडीएम मनासा ने स्वीकृत की सहायता राशि
नीमच, 08 अगस्त 2026। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मनासा सुश्री किरण आंजना ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत जिले के तीन पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। प्रत्येक पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कुशालपुरा निवासी संतोष यादव की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर उनकी वारिस पत्नी गायत्री यादव को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार अरनियाढाणी निवासी पायल पिता जेतराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जेतराम पिता मांगीलाल को 4 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।
वहीं अरनियाढाणी निवासी कचरीबाई पति रामचंद्र की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामचंद्र पिता पन्नालाल को भी 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय है कि तहसीलदार रामपुरा द्वारा संबंधित प्रकरण तैयार कर आवश्यक अनुशंसा के लिए एसडीएम मनासा के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। प्रकरणों का परीक्षण करने के बाद एसडीएम सुश्री किरण आंजना द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के अंतर्गत तीनों प्रकरणों में आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई।