Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
20 जुलाई के संसद मार्च से पहले CJP का बुलावा, अभिजीत दीपके बोले- आज रात जंतर-मंतर पर ही रुकिएसोनम वांगचुक के इलाज पर विवाद: हाईकोर्ट पहुंचीं पत्नी गीतांजलि, बोलीं- सफदरजंग अस्पताल पर भरोसा नहींबुलेट ट्रेन : 3 सुरंगें, 8 स्टेशन और हाई स्पीड सफर... बदल जाएगी चेन्नई-बेंगलुरु की कनेक्टिविटीसोनम वांगचुक के इलाज पर बना सस्पेंस : अस्पताल बोला- हर पल कीमती, परिवार की मंजूरी बाकीबिहार-यूपी में येलो अलर्ट, झारखंड में भी होगी बारिश, जानें अन्य राज्यों के मौसम का हालअभिषेक बनर्जी ने कहा- टीएमसी छोड़ने वाले लौट आयें, एक घंटे में इस्तीफा दे दूंगा, रीतब्रत बोले- नौटंकी न करें58500 साल पहले दार्जिलिंग से नीचे आ गया था हिमालय का 100 किमी लंबा ग्लेशियर! वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासापुलिस जिला चित्तौडगढ और म0प्र0 पुलिस चौकी नयागाॅव थाना जावद, जिला नीमच की संयुक्त टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष से फरार आरोपी पाॅच हजार के ईनामी तस्कर को गिरफतार करने में मिली सफलता ।रामपुरा पुलिस का बड़ा प्रहार: भादाना नाले से 500 लीटर महुआ लाहन नष्ट, अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजाउद्धव गुट ने ओम बिरला पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- हमारे 6 सांसद छीन लिए गएमुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में जगदीशपुर में होगी कैबिनेट की बैठक | संभाग आयुक्त श्री शर्मा और आईजी श्रीमती वर्धन ने कार्यक्रम स्थल पर देखीं व्यवस्थाएंमुख्यमंत्री डॉ. यादव 10.54 लाख किसानों के खातों में 1460.25 करोड़ की राशि करेंगे अंतरित | जगदीशपुर में होने वाली केबिनेट में किसानों को की जाएगी राशि अंतरितमध्य प्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी तेज: विशेष कैबिनेट बैठक में हरी झंडी, 20 जुलाई को विधानसभा में बिल होगा पेशउप संचालक कृषि ने किया खरीफ फसलों का निरीक्षण, किसानों को दिए फसल प्रबंधन के सुझावजावद तहसील में वर्षाकालीन कंट्रोल रूम के लिए संशोधित ड्यूटी आदेश जारी

रामपुरा के बेसला मे चर्चित फर्जी रजिस्ट्री मामले में हाईकोर्ट का फैसला, आपसी समझौते के बाद FIR निरस्त

Author
Mukesh Rathor 19 मई 2026, 08:05 pm
रामपुरा के बेसला मे चर्चित फर्जी रजिस्ट्री मामले में हाईकोर्ट का फैसला, आपसी समझौते के बाद FIR निरस्त
**नीमच/रामपुरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने रामपुरा थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 64/2026 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एफआईआर एवं उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर द्वारा 13 मई 2026 को पारित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भगवान मीना एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस थाना रामपुरा में दर्ज प्रकरण को रद्द करने की मांग की थी। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340(2) एवं 3(5) से संबंधित था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं एवं प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय को बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है। दोनों पक्ष एक ही परिवार से संबंधित हैं तथा बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छा से विवाद समाप्त कर लिया गया है। न्यायालय ने दस्तावेजों एवं पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद माना कि मामले को आगे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने रामपुरा थाना में दर्ज एफआईआर एवं उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को समाप्त करने का आदेश दिया।**
Ad

ताज़ा खबरें