रामपुरा के बेसला मे चर्चित फर्जी रजिस्ट्री मामले में हाईकोर्ट का फैसला, आपसी समझौते के बाद FIR निरस्त
**नीमच/रामपुरा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने रामपुरा थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 64/2026 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए एफआईआर एवं उससे संबंधित सभी कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर द्वारा 13 मई 2026 को पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, भगवान मीना एवं अन्य याचिकाकर्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस थाना रामपुरा में दर्ज प्रकरण को रद्द करने की मांग की थी। मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3), 340(2) एवं 3(5) से संबंधित था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं एवं प्रतिवादी पक्ष ने न्यायालय को बताया कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो चुका है। दोनों पक्ष एक ही परिवार से संबंधित हैं तथा बिना किसी दबाव या प्रलोभन के स्वेच्छा से विवाद समाप्त कर लिया गया है।
न्यायालय ने दस्तावेजों एवं पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद माना कि मामले को आगे लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने रामपुरा थाना में दर्ज एफआईआर एवं उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को समाप्त करने का आदेश दिया।**