स्वरोजगार को मिलेगा नया आयाम, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आवेदन जारी
,मध्यप्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नीमच जिले के सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि इच्छुक आवेदक विनिर्माण, सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के क्षेत्र में अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए शासन के पोर्टल https://samast.mponline.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग का तथा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना प्रारंभ होने के बाद हितग्राही को ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा प्रचलित दर के अनुसार CGTMSE शुल्क का लाभ भी अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, 8वीं की अंकसूची, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मूल निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो, आयकरदाता संबंधी घोषणा/प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) तथा प्रस्तावित उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना होंगे। महाप्रबंधक ने जिले के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों से योजना का लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करने की अपील की है। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यालयीन समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, स्कीम नंबर-36, औद्योगिक क्षेत्र, नीमच में संपर्क कर सकते हैं।