सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई: मनासा के दो रेस्टोरेंट शटडाउन, 5 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे
:**सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनासा तहसील के दो रेस्टोरेंटों को शटडाउन कर खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय पर रोक लगा दी। कार्रवाई कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, अपर कलेक्टर बी.एस. कलेश एवं एसडीएम किरण आंजना के मार्गदर्शन में की गई।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने बताया कि बरलाई रोड तलाऊ स्थित देशी तड़का रेस्टोरेंट के विरुद्ध बासी भोजन बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। किचन में गंदगी, अस्वच्छ बर्तन, खराब रखरखाव तथा फ्रिज में खाद्य पदार्थों का अस्वच्छ भंडारण पाया गया। साथ ही खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्त हो चुका था। टीम ने मौके से लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर एवं आटे के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे तथा जनस्वास्थ्य को देखते हुए रेस्टोरेंट का संचालन तत्काल बंद करा दिया।
इसी क्रम में रामपुरा रोड फुलपुरा स्थित होटल किंगफिशर का निरीक्षण किया गया। यहां भी रोटी, सेव-टमाटर सब्जी सहित अन्य खाद्य पदार्थ अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार एवं विक्रय होते पाए गए। किचन में गंदगी, अस्वच्छ बर्तन तथा खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण मिला। होटल के पास वैध खाद्य पंजीयन भी नहीं था। टीम ने मक्का आटे सहित दो नमूने जांच के लिए लिए और होटल को भी शटडाउन कर दिया।
दोनों प्रतिष्ठानों से कुल 5 खाद्य नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने संचालकों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने तथा अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं कस्बा पटवारी गोपाल भाटी उपस्थित रहे। :::**