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सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

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Admin Malwa First 11 जून 2026, 08:02 pm
सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा टीम की  कार्रवाई
खाद्य सामग्री निर्माण-विक्रय बंद कराया, 5 नमूने लेकर ,जांच हेतु भेजे, कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर श्री बी.एस. कलेश तथा एसडीएम सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच की टीम ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनासा तहसील के दो खाद्य प्रतिष्ठानों को शट डाउन कर खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय बंद कराया है। देशी तड़का रेस्टोरेंट, बरलाई रोड तलाऊ, तहसील मनासा मं बासी खाना विक्रय करने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई थी। टीम द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत गुरुवार को आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौके पर अस्वच्छ परिस्थितियों में सब्जी, रोटी आदि खाद्य सामग्री का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय होते पाया गया। किचन में पर्याप्त साफ-सफाई नहीं थी, बर्तन गंदे पाए गए तथा फ्रिज में भी अस्वच्छ स्थिति में खाद्य पदार्थों का भंडारण मिला। खाद्य पंजीयन वर्ष 2024 में ही समाप्त हो चुका था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान मौके से तैयार लहसुन-प्याज ग्रेवी, मिर्ची पाउडर एवं आटा सहित कुल 3 नमूनेजांच हेतु लिए गए। जन स्वास्थ्य हित में रेस्टोरेंट का संचालन बंद कराकर परिसर शट डाउन किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल किंगफिशर, रामपुरा रोड फुलपुरा, तहसील मनासा के नियमित निरीक्षण के दौरान होटल किंगफिशर का निरीक्षण किया गया। यहां भी अस्वच्छ परिस्थितियों में, रोटी, सेव-टमाटर सब्जी आदि का निर्माण एवं विक्रय पाया गया। किचन की दीवारों पर पुताई नहीं थी, गंदगी व्याप्त थी, बर्तन अस्वच्छ थे एवं फ्रिज में खाद्य पदार्थों का भंडारण अस्वच्छ स्थिति में था। वैध खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया। टीम ने मौके से मक्का आटा सहित कुल 2 नमूने जांच हेतु लिए तथा होटल का संचालन बंद कराकर परिसर शट डाउन किया । टीम ने खाद्य पदार्थों के कुल 5 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त पर विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। मौके पर संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। बिना खाद्य पंजीयन के व्यापार करने एवं अस्वच्छ दशा में खाद्य निर्माण, भंडारण व विक्रय करने पर अधिकतम 3 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। उक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी, यशवंत कुमार शर्मा एवं कस्बा पटवारी गोपाल भाटी उपस्थित रहे। #Neemuch Department of Food, Civil Supplies & Protection - Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh
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