दो पीडित परिवारों को आठ लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड मनासा द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत दो पीडित परिवारों को पानी में डूबने से मृत्यु होने पर 8 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम मनासा श्रीमती किरण आंजना द्वारा भागलबुजुर्ग निवासी अरूण पिता भारत सिह की 15 मार्च 2026 को पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस निर्मलाबाई पति भारतसिह को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह कुंदवासा निवासी संतोष बाई पति दशरथ मीणा की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतका के वारिस दशरथ पिता मन्नालाल , पुत्र पियुष पिता दशरथ को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृति की गई। तहसीलदार मनासा द्वारा आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए एसडीएम मनासा को प्रस्तुत किया गया था।