तीन पीड़ित परिवारों को 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मनासा सुश्री किरण आंजना ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के तहत तीन पीड़ित परिवारों को कुल 12 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। कुशालपुरा निवासी संतोष यादव की जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु होने पर उनकी वारिस पत्नी गायत्री यादव को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार अरनियाढाणी निवासी पायल पिता जेतराम की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस जेतराम पिता मांगीलाल को 4 लाख रुपये तथा अरनियाढाणी निवासी कचरीबाई पति रामचंद्र की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामचंद्र पिता पन्नालाल को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि तहसीलदार रामपुरा द्वारा संबंधित प्रकरण तैयार कर अनुशंसा के लिए एसडीएम मनासा को प्रस्तुत किए गए थे। प्रकरणों के परीक्षण उपरांत एसडीएम द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।