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अवैध खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन सख्त, चार वाहन मालिकों पर कुल 7 लाख से अधिक का जुर्माना अधिरोपित

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Admin Malwa First 12 मई 2026, 02:41 pm
अवैध खनिज परिवहन पर जिला प्रशासन सख्त, चार वाहन मालिकों पर कुल 7 लाख से अधिक का जुर्माना अधिरोपित
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा (IAS) के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चार अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 7 लाख 43 हजार 9 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण क्रमांक 0019/अ-67/2026-27: दिनांक 06.04.2026 को पुलिस थाना जावद द्वारा जप्त ट्राला क्रमांक RJ09GD7650 में बिना रॉयल्टी मिट्टी का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक दुर्गाशंकर पिता श्यामलाल अहीर, निवासी बावल पर 4,15,000 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 15,000 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4,00,000 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0017/अ-67/2026-27: दिनांक 26.04.2026 को ग्राम खोर में जप्त ट्राला क्रमांक RJ09GD9736 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में मिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक विकास पिता रोशनलाल जैन, निवासी केशरपुरा पर 62,259 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3,000 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 59,259 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0018/अ-67/2026-27: दिनांक 19.04.2026 को ग्राम खोर में जप्त डम्पर क्रमांक RJ09GE1828 में बिना रॉयल्टी मिट्टी परिवहन पर वाहन मालिक हरिश पिता घिसालाल माली, निवासी सुवाखेड़ा पर 2,13,500 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 13,500 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2,00,000 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0016/अ-67/2026-27: दिनांक 19.04.2026 को ग्राम नयागांव में जप्त डम्पर क्रमांक RJ09GB3961 में रॉयल्टी से अधिक मुरूम परिवहन पर वाहन मालिक मदनलाल पिता निर्भय धाकड़, निवासी रूपारेल पर 52,250 रूपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 2,250 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 50,000 रूपये शामिल है। कलेक्टर का सख्त आदेश: सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं। यदि अनावेदकों द्वारा निश्चित समयावधि में जुर्माना राशि जमा नहीं कराई गई तो उनके विरुद्ध भू-राजस्व संहिता की धारा में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर भू-राजस्व के समान वसूली की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनिज उत्खनन/परिवहन के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
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