सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार 2025-26 के लिए किसानों से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित
मध्यप्रदेश किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। जिले के किसानों एवं कृषक समूहों से विकासखंड एवं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिले के तीनों विकासखंडों से पांच-पांच सर्वोत्तम किसानों का चयन किया जाएगा। इनमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र से एक-एक किसान शामिल होगा। चयनित प्रत्येक किसान को 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वहीं जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी क्षेत्र में चयनित प्रत्येक सर्वोत्तम कृषक को 25 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 31 अगस्त तक जमा करें आवेदन विकासखंड एवं जिला स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए 31 अगस्त 2026 तक आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। गठित चयन समिति द्वारा 15 सितम्बर 2026 तक विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम कृषकों का चयन किया जाएगा। चयनित कृषकों के नाम जिला स्तरीय पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर परीक्षण हेतु 30 सितम्बर 2026 तक भेजे जाएंगे। राज्य स्तर पर परीक्षण एवं चयन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी। चयनित कृषकों के पुरस्कार के लिए प्रमाण-पत्र तैयार किए जाएंगे तथा पूरे प्रदेश में एक साथ 26 जनवरी 2027 को सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर होंगे चयन समिति के अध्यक्ष विकासखंड स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार के लिए गठित चयन समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। परियोजना संचालक आत्मा समिति के सदस्य सचिव रहेंगे। उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग के जिला प्रमुख तथा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। परियोजना संचालक आत्मा डॉ. यतिन कुमार मेहता ने जिले के किसानों एवं कृषक समूहों से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कृषि कार्यों के आधार पर अधिकाधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत करें। किसान अपने आवेदन पत्र संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर कार्यालय अथवा संबंधित उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन बंद लिफाफे में 31 अगस्त 2026 तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।