बाल विवाह पर प्रशासन की सख्ती: सेमार्डा में 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाया
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमन वैष्णव के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले में बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष निगरानी रखी जाकर सतत कार्यवाही की जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती अंकिता पंड्या ने बताया, कि एस.डी.एम.नीमच श्री संजीव साहू के मार्गदर्शन में ग्राम सेमार्डामें दल ने पहुंचकर जांच की। जांच में एक बालिका सुमन (परिवर्तित नाम) की जिसकी आयु 16 वर्ष 10 माह पाई गई, दल द्वारा परिवारजनों को समझाईश देकर उसका बाल विवाह रूकवाया गया है। दल द्वारा परिवार को समझाइश दी एवं पंचनामा बनाया। परिवार ने बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह करने का आश्वासन दिया। टीम द्वारा चेतावनी दी गई है कि यदि 18 वर्ष के पहले बालिका का बाल विवाह किया, तो वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।