कार्रवाई: नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 7 कारोबारियों पर 7 लाख का जुर्माना रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 3 लाख का जुर्माना और लाइसेंस निलंबित
कार्रवाई: नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, 7 कारोबारियों पर 7 लाख का जुर्माना
रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 3 लाख का जुर्माना और लाइसेंस निलंबित
नीमच, 05 जून 2026। जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले 7 प्रतिष्ठानों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अपर जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी द्वारा यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा प्रशासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों का अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण, भंडारण और विक्रय पाया गया। वहीं कुछ स्थानों पर बिना पंजीयन के कारोबार और एक्सपायरी डेट निकल चुकी खाद्य सामग्री बेचने के मामले भी सामने आए।
कार्रवाई की मुख्य बातें:
🔹 तिरूपति फैमिली रेस्टोरेंट, नीमच – ₹50 हजार जुर्माना
🔹 बालाजी होटल एंड ढाबा, केशरपुरा – ₹50 हजार जुर्माना
🔹 होटल गणपत, मनासा – ₹50 हजार जुर्माना
🔹 बालू स्वीट्स एंड नमकीन, मनासा – ₹50 हजार जुर्माना
🔹 साई कृपा नमकीन – ₹1 लाख जुर्माना
🔹 मेसर्स पंकज नीरज – ₹1 लाख जुर्माना
🔹 श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी, नीमच – ₹3 लाख का सर्वाधिक जुर्माना
⚠️ रतन स्वीट्स का लाइसेंस पहले ही हो चुका है निलंबित
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी पैक्ड खाद्य सामग्री, अस्वच्छ भंडारण और खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर श्री रतन स्वीट्स एंड बेकरी का खाद्य लाइसेंस पहले ही निलंबित किया जा चुका था। न्यायालय ने भी इस निलंबन को बरकरार रखा है।
प्रशासन का संदेश
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।