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कर्नाटक के यादगीर में शिक्षकों का RSS पथ संचलन में हिस्सा लेना: निलंबन और कानूनी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

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Prabhat Khabar 27 अगस्त 2026, 04:38 pm
कर्नाटक के यादगीर में शिक्षकों का RSS पथ संचलन में हिस्सा लेना: निलंबन और कानूनी कार्रवाई, जानिए पूरा मामला

यादगीर, कर्नाटक: कर्नाटक के यादगीर जिले में हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पथ संचलन में भाग लेने वाले सरकारी शिक्षकों का मामला गरमाया हुआ है. इस घटना ने जहां एक ओर शिक्षकों के सेवा नियमों और उनके राजनीतिक-धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर इस मामले में हुई कानूनी कार्रवाई और उसके भविष्य पर भी चर्चा शुरू हो गई है.

कुछ शिक्षकों को इस पथ संचलन में शामिल होने के कारण निलंबित किया गया है, और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है. पथ संचलन का मामला और शिक्षकों की भागीदारी हाल ही में यादगीर में RSS की ओर से एक पथ संचलन का आयोजन किया गया था. इस आयोजन में कुछ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को भी शामिल होते देखा गया.

शिक्षकों की वेशभूषा और संघ की गणवेश में उनकी उपस्थिति ने अधिकारियों का ध्यान खींचा. सरकारी सेवा नियमों के तहत, शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक या किसी विशेष धार्मिक संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं है, खासकर जब वह गतिविधि नियमों का उल्लंघन करती हो.

सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों की पहचान पथ संचलन में उनकी तस्वीर और वीडियो के आधार पर की गई. यह पाया गया कि वे ड्यूटी पर होते हुए या अपनी सरकारी हैसियत में, संघ की गतिविधियों में शामिल थे. इस जानकारी के आधार पर, शिक्षा विभाग ने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया.

निलंबन और शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया जैसे ही यह मामला सामने आया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लिया. यादगीर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने तत्काल प्रभाव से उन शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश जारी किया, जिनकी पहचान पथ संचलन में भाग लेने वाले के तौर पर हुई थी.

निलंबन आदेश में यह कहा गया कि शिक्षकों का यह कार्य कर्नाटक सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1967 के उपबंधों का उल्लंघन है. इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि शिक्षकों की यह गतिविधि उनके पेशेवर आचरण के विपरीत थी और यह सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित तटस्थता के सिद्धांत के खिलाफ था.

यह पहली बार नहीं है जब सरकारी कर्मचारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार शिक्षकों का मामला होने की वजह से इसने ज्यादा तूल पकड़ा है. सेवा नियमों की कसौटी पर शिक्षकों का आचरण कर्नाटक सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1967, स्पष्ट रूप से सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के कार्यों में भाग लेने से रोकता है, जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो.

हालांकि RSS को एक सांस्कृतिक संगठन के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन उसकी कुछ गतिविधियाँ और विचारधारा राजनीतिक रंग ले सकती हैं, खासकर जब वे सार्वजनिक प्रदर्शनों या शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी समुदायों और विचारधाराओं के प्रति निष्पक्ष रहें.

जब वे किसी विशेष संगठन की गतिविधि में सार्वजनिक रूप से भाग लेते हैं, तो इससे उनकी निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है और छात्रों पर भी इसका असर पड़ सकता है. इसलिए, विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है. आगे क्या हो सकता है? निलंबन आदेश जारी होने के बाद, अब मामले की विस्तृत जांच की जाएगी.

निलंबित शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. उनसे पूछा जाएगा कि वे पथ संचलन में क्यों शामिल हुए और क्या उन्हें सेवा नियमों की जानकारी थी. इस जांच में कई पहलू देखे जाएंगे: उनकी भूमिका: क्या वे केवल दर्शक थे या उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया? सेवा नियमों की जानकारी: क्या वे नियमों से अवगत थे? समय: क्या वे ड्यूटी के घंटों में या ड्यूटी से इतर शामिल हुए थे? जांच के नतीजों के आधार पर, आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

यदि जांच में यह पाया जाता है कि शिक्षकों ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उन्हें अन्य दंडों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सेवा से बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है. वहीं, यदि वे अपना पक्ष सही से रख पाते हैं या यह साबित होता है कि उनका इरादा नियमों का उल्लंघन करना नहीं था, तो निलंबन वापस लिया जा सकता है या मामूली दंड दिया जा सकता है.

कानूनी और नैतिक सवाल यह मामला कई कानूनी और नैतिक सवाल भी खड़े करता है. क्या सरकारी कर्मचारियों के निजी जीवन में उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियों पर कोई अंकुश लगाया जाना चाहिए? क्या आरएसएस जैसी संस्थाओं की गतिविधियों को हमेशा राजनीतिक गतिविधियों की श्रेणी में रखा जा सकता है? शिक्षकों के अधिकार और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा के बीच एक संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रही है.

दूसरी ओर, सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने कर्मचारियों से सेवा नियमों का पालन करवाए ताकि सरकारी तंत्र की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनी रहे. इस घटना के बाद, शिक्षा विभाग और अन्य सरकारी निकायों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि कर्मचारियों को सेवा नियमों की बेहतर जानकारी हो और वे किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हों जिससे उनकी नौकरी पर आंच आए.

यह यादगीर का मामला पूरे राज्य और संभवतः देश के लिए एक नज़ीर बन सकता है कि कैसे सरकारी कर्मचारियों की सार्वजनिक गतिविधियों को देखा जाना चाहिए. ये भी पढ़ें: शिक्षक संघों का हल्लाबोल: निलंबन के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती का पूरा किस्सा.

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