बृजभूषण शरण सिंह को राहत, यौन उत्पीड़न केस में दिल्ली कोर्ट ने किया बरी
महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है. अदालत ने उनके खिलाफ लगे आरोपों में उन्हें दोषमुक्त करार देते हुए राहत दी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया.
बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद खुशी जताई. उन्होंने कहा कि अदालत ने उन्हें और विनोद तोमर को सम्मानपूर्वक बरी किया है. बृजभूषण ने कहा, "मैंने पहले दिन से कहा था कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित हो जाए, तो मैं सबसे कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं.
लेकिन आज अदालत ने हमें सम्मान के साथ बरी कर दिया." बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से ही भरोसा था कि सच की जीत होगी. उनके मुताबिक, जो बात उन्होंने मामले की शुरुआत में कही थी, वही आज सच साबित हुई. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए खुशी का पल है और अदालत के फैसले से उन्हें न्याय मिलने का विश्वास और मजबूत हुआ..