Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
चुनाव ड्यूटी पर तैनात अफसरों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, IPS अजय पाल शर्मा के खिलाफ आदेश देने से इनकारगुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी का क्लीन स्वीप, कांग्रेस-AAP का सूपड़ा साफ, पीएम मोदी ने दी बधाईबंगाल चुनाव में अब तक 532.88 करोड़ की जब्ती, बम-बारूद भी बरामद, पढ़ें पूरी रिपोर्टजनगणना 2027 की तैयारी - नीमच में 1 मई से मकान सूचीकरण का कार्य शुरूवन स्टॉप सेंटर बना संकट में सहारा- बदहवास मिली महिला पार्वती व 4 बच्चों को किया रेस्क्यू,प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं और अटल पेंशन योजना का हितग्राहियों को लाभ दिलाए-श्री चंद्रागुजरात में फिर लहराया भगवा, 9 निगमों में बीजेपी की जीत, छह में गिनती जारीमंत्रि-परिषद की बैठक में विकास योजनाओं के लिये 26 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति | लोक निर्माण के कार्यों के लिए 26311 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा, आंगनवाड़ी एवं सिंचाई योजना के लिए 490 करोड़ रूपये की स्वीकृति लखुंदर उच्च दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना केनीमच की 6 वर्षीय गौरी को मिला नया परिवारजल गंगा संवर्धन अभियान कलश यात्रा से दिया जल संरक्षण का संदेशनरवाई जलाना पड़ा महंगा - जिले में अब तक 72,500 रुपये जुर्माना वसूलजल गंगा संवर्धन अभियान जल चौपाल में दिया जल संरक्षण का संदेशअवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर ने की कार्रवाईबहन का कंकाल लेकर पैसा निकालने पहुंचा शख्स, बैंक में मची अफरा-तफरीजनसुनवाई में मनासा की दो जरूरतमंद छात्राओं को पढ़ाई के लिए कलेक्‍टर ने दिलाई बीस हजार रूपये की रेडक्रास से आर्थिक मदद

नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर को मिलेगी सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में छूट लाभ प्राप्त करने नपा कार्यालय में प्रकरण तैयार करवाना अनिवार्य

Author
Admin Malwa First 07 दिसंबर 2023, 10:27 am
नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर को मिलेगी सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में छूट लाभ प्राप्त करने नपा कार्यालय में प्रकरण तैयार करवाना अनिवार्य

नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर को मिलेगी सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार में छूट लाभ प्राप्त करने नपा कार्यालय में प्रकरण तैयार करवाना अनिवार्य

नीमच। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 09 दिसम्बर, 2023, शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर, नीमच में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन पत्रानुसार नगरपालिका, नीमच के बकाया सम्पत्तिकर व जलकर के अधिभार (सरचार्ज) में छूट प्रदाय की जावेगी। लोक अदालत में अधिभार की छूट का लाभ उठाने के इच्छुक बकायादारों के प्रकरण नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती स्वाति गौरव चौपड़ा के मार्गदर्शन व मुख्य नगरपालिका अधिकारी महेन्द्र वशिष्ठ के नेतृत्व में नगरपालिका कार्यालय की सम्पत्तिकर शाखा में तैयार किये जा रहे है। बकायादार दिनांक 07 दिसम्बर तक अपने प्रकरण तैयार करवाले। प्रकरण तैयार नहीं कराये जाने की दशा में करदाता छूट का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। पूर्व में लोक अदालत में छूट का लाभ प्राप्त कर चुके करदाताओं को कोई छूट प्रदान नहीं की जावेगी।

उक्त जानकारी देते हुए राजस्व सभापति श्रीमती वंदना खण्डेलवाल ने बताया कि सम्पत्तिकर में कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार तक होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट, कर तथा अधिभार की बकाया राशि 50 हजार से 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। इसी प्रकार जलकर में बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक होने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट, बकाया कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार तक होने पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट व बकाया कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जावेगी।
श्रीमती खण्डेलवाल ने बकायादारों से अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अधिभार में मिल रही इस छूट का लाभ बकायादारों के साथ ही बंगला-बगीचा रहवासी भी उठा सकते हैं।

Ad

ताज़ा खबरें