अल्कोलाइड कारखाना परिसर के उपर का हवाई क्षेत्र नो ड्रोन झोन घोषित
जिला मजिस्ट्रेट नीमच श्री हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)के तहत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच म.प्र. (GOAW) परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित कर, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव 20 मई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जावेगा।