स्कूलों के पास नशा बेचा तो खैर नहीं: मनासा में 100 मीटर दायरे की दुकानों पर छापा, जुर्माना ठोंका
नीमच, 5 अगस्त 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी सुश्री किरण आंजना के मार्गदर्शन में नगरीय क्षेत्र मनासा में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से बुधवार को विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया।
अभियान के तहत तहसीलदार मनासा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मनासा, पुलिस प्रशासन एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) की संयुक्त टीम ने विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की।
इन दुकानों पर हुई कार्रवाई और लगा जुर्माना:
संयुक्त दल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनासा एवं उत्कृष्ट विद्यालय मनासा की 100 मीटर परिधि का औचक निरीक्षण किया। तंबाकू, गुटखा एवं बीड़ी का विक्रय करते पाए जाने पर सामग्री जब्त की गई तथा संबंधित प्रतिष्ठानों पर ₹1,000-₹1,000 का अर्थदंड लगाया गया।
कार्रवाई की जद में आए प्रतिष्ठान: सांवलिया रसधारा, नरसिंह कैफे, कृष्ण कुल्फी भंडार, इंदौरी कैफे एवं अक्षत जूस।
खाद्य स्वच्छता में अनियमितता: अवंतिका बेकरी पर खाद्य स्वच्छता संबंधी खामियां पाए जाने पर पृथक से ₹1,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
प्रशासन की चेतावनी:
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुश्री किरण आंजना ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मादक उत्पादों की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भविष्य में भी ऐसे नियमित अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है