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दो प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत नोटिस जारी

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Admin Malwa First 24 जुलाई 2026, 08:42 pm
दो प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के तहत नोटिस जारी
नीमच, 24 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने शुक्रवार को शहर के दो खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुल 9 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए तथा परिसर में कमियां पाए जाने पर दोनों प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शिकायत में उल्लेखित रतन स्वीट्स, तिलक मार्ग, नीमच का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर में मानव उपभोग के लिए रसगुल्ला, विभिन्न मिठाइयों सहित अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण, विक्रय एवं भंडारण पाया गया। टीम ने शिकायत में उल्लेखित रसगुल्ला के साथ घी, वनस्पति, मूंगफली तेल एवं जीरा सहित कुल 5 खाद्य नमूने गुणवत्ता परीक्षण के लिए लिए। निरीक्षण के दौरान खाद्य परिसर में निर्धारित मानकों से संबंधित कमियां पाए जाने पर प्रतिष्ठान को धारा-32 के तहत नोटिस जारी किया गया। इसी क्रम में टीम ने चिकन कम्स फर्स्ट, बस स्टैंड के पीछे, नीमच स्थित प्रतिष्ठान का भी आकस्मिक निरीक्षण किया। यहां से मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया एवं रिफाइंड सोयाबीन तेल सहित कुल 4 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के कारण प्रतिष्ठान संचालक को भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-32 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। जांच के लिए लिए गए सभी 9 नमूनों को परीक्षण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, धारा-32 के अंतर्गत जारी नोटिसों का निर्धारित समय-सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बताया कि जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा।
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