अस्वच्छता पर बड़ी कार्रवाई : श्री तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन निलंबित, होटल कराया शटडाउन
**नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा एवं अपर कलेक्टर बीएस कलेश के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग नीमच द्वारा मंगलवार को शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान मनासा रोड स्थित श्री तिरुपति फैमिली रेस्टोरेंट में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर खाद्य पंजीयन निलंबित कर प्रतिष्ठान को शटडाउन करा दिया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश प्रसाद ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रेस्टोरेंट में अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में रोटी, सब्जी, दाल सहित अन्य खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण पाया गया। किचन की दीवारें गंदी थीं तथा फ्रिज में भी खाद्य सामग्री अस्वच्छ तरीके से रखी गई थी।
जांच के दौरान टीम ने पाया कि किचन के फर्श पर वॉश बेसिन के अंदर ही ग्रेवी बनाने की मशीन संचालित की जा रही थी। मौके से मदर चॉइस घी, दही, तैयार प्याज ग्रेवी, मिश्रित दूध, लस्सी, छाछ, पनीर, जीरा-अजवाइन, बेसन एवं तिल्ली सहित कुल 11 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए। इन नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन निलंबित कर क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य बंद कराया गया। साथ ही कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर धारा 32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया है।
विभाग ने बताया कि प्रकरण की विवेचना के बाद विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला अपर कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया जाएगा।
इसी कार्रवाई के तहत होटल श्री गणेश रतन महाराज का ढाबा के विरुद्ध बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय संचालित करने पर एडीएम कोर्ट नीमच में प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
तहसीलदार संजय मालवीय एवं खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद जिलेभर के खाद्य प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर आकस्मिक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।**