गांधीसागर जलाशय में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
**मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित, गांधीसागर इकाई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार गांधीसागर जलाशय में 16 जून 2026 से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्याखेट (मछली पकड़ने), मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मछलियों के प्रजनन एवं वंश वृद्धि को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
अधिसूचना में बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मछलियों के संरक्षण के लिए लागू नियम 1972 की धारा 3(2) के तहत इस अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा मछली पकड़ने, खरीद-बिक्री या परिवहन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1981 की धारा 5 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक वर्ष तक के कारावास, पांच हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र जड़के ने आमजन एवं मछुआरों से अपील की है कि बंद ऋतु के दौरान स्वयं भी मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन न करें तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित न करें। प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को भी प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।**