दो पीडित परिवार को आठ लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड नीमच श्री संजीव साहु द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग 6(4) के तहत सर्पदंश एवं कुए में डूबने से पीडित परिवारो को आठ लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हैं। एसडीएम नीमच द्वारा नीमच निवासी कमलेश पिता प्यारचंद की कुए में डूबने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस पत्नि रूकमणबाई को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई हैं। इसी तरह भेरूगढ़ निवासी ककूडी पति कालू की सर्पदंश से मृत्यु हो जाने पर मृतका के वारिस पुत्र मुकेश पिता कालू को 4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तहसीलदार नीमच द्वारा आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार कर स्वीकृति के लिए एसडीएम नीमच को प्रस्तुत किया गया था।