Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
क्या है अमेरिका का नया फोर्स्ड लेबर टैरिफ, जानिए भारत पर 10% टैक्स से आपकी जेब पर क्या होगा असर?सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृतसी.आई.एस.एवं साइबर सुरक्षा विषय पर पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्नग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगा लहराएंगे भारतीय खिलाड़ी : मुख्यमंत्री डॉ. यादवकेन्द्र सरकार युवाओं की भविष्य सुरक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव100 बिस्तरीय अस्पताल की सौगात पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिरुद्ध मारू का किया भव्य स्वागत, जताया आभारआईटीआई नीमच में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाईपेपर लीक पर सख्ती बढ़ेगी, फास्ट-ट्रैक कोर्ट के मसौदे को कैबिनेट की मंजूरीबैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर के निर्देश, लंबित प्रकरणों का शीघ्र करें निराकरणशासनाधीन मंदिरों के सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं विकास पर विशेष जोरशासनाधीन मंदिरों के विकास पर कलेक्टर सख्त, प्रबंध समितियों के गठन और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश नीमच, 24 जुलाई 2026। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरुवार को धर्मस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर जिले के शासनाधीन मंदिरों के प्रबंधन, विकास एCJI सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्टिंग पर जताई नाराजगी, कहा- याचिका दाखिल हुई ही नहींनीट परीक्षा विवाद पर कांग्रेस का हल्लाबोल: शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, तहसील कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापनमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सह-सरकार्यवाह श्री मदन दास देवी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि450 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में ED की छापेमारी, UP, दिल्ली और पंजाब में 8 जगह कार्रवाई

सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

Author
Admin Malwa First 24 जुलाई 2026, 05:10 pm
सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखंड नीमच श्री पराग जैन ने राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग-6(4) के प्रावधानों के तहत सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। जारी आदेश के अनुसार, तहसील जीरन के ग्राम आम्बा निवासी शिवलाल पिता भेरूलाल मीणा की 27 अक्टूबर 2025 को सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। तहसीलदार जीरन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, पंचनामा, पटवारी प्रतिवेदन, पुलिस रिपोर्ट, स्वतंत्र साक्षियों के कथन एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत यह प्रमाणित होने पर कि मृत्यु जहरीले सर्प के काटने से हुई थी, मृतक की निकटतम वारिस एवं पत्नी श्रीमती पिंकीबाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। एसडीएम श्री पराग जैन ने तहसीलदार जीरन को निर्देश दिए हैं, कि स्वीकृत राशि का भुगतान नियमानुसार हितग्राही के आधार से लिंक बैंक खाते में शीघ्र कराया जाए।
Ad

ताज़ा खबरें