Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
पुणे में दर्दनाक हादसा: इमारत ढहने से एक की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंकाMonsoon Havoc: देशभर में मानसून का प्रकोप, भारी बारिश से तबाही, दिल्ली से केरल तक बिगड़े हालातकृषि और कृषक कल्याण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ.यादव | किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही मिलने लगेगी पर्याप्त बिजली पीकेसी और केन-बेतवा नदी परियोजनाओं से लाखों हैक्टेयर भूमि होगी सिंचित प्रदेश सरकार सड़क, सिंचाई शिक्षा, स्वास्थ्य औरकलेक्टर ने प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देशछत्तीसगढ़ में कारोबार करना होगा आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप का कैबिनेट की मंजूरीमुख्यमंत्री डॉ. यादव 5,017 करोड़ रुपये की उज्जैन–जावरा ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का करेंगे भूमि पूजन | 98.73 किलोमीटर लंबी इस महत्वाकांक्षी परियोजना से मालवा के विकास को मिलेगी नई गतिHeavy Rain Warning: देशभर में मानसून का कहर, 9 से 14 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्टवायनाड लैंडस्लाइड में अबतक 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 1-1 बिहार- झारखंड के प्रवासी मजदूरअखबारों की रद्दी एवं अनुपयोगी सामग्री की नीलामी हेतु दरें आमंत्रितकलेक्टर ने नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देशबंगाल में जल्द लागू होगा NEP 2020, राज्यपाल ने की 20 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठकमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस पर दी बधाईडीम थेरेपी पर दिलीप घोष का विवादित बयान, बोले- बुद्धिजीवियों के सिर पर फोड़ो अंडेTMC 440 crore Freeze : तृणमूल कांग्रेस के तीन खाते फ्रीज, 19 खातों पर ED की नजर9 जुलाई की टॉप 20 खबरें: US-ईरान टेंशन के बीच भारत की पहली प्रतिक्रिया, जेडीयू की नई टीम का ऐलान, कई राज्यों में आफत की बरसात

विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं 

Author
Admin Malwa First 19 अप्रैल 2026, 05:38 pm
विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं 
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रतलाम द्वारा मे.गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना हेतु 132 के.वी. लाइन CCI फीडर, जो 220 के.वी. उपकेन्द्र नीमच से प्रारंभ होकर ग्राम नीमच, भोलियावास, कनावटी, डुंगलावदा, चंगेरा, सगराना होते हुए CCI तक जा रही है, का नवीनीकरण कर ग्राम सगराना में टेपिंग होकर "गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, तहसील-नीमच, जिला-नीमच" तक जाना प्रस्तावित है। ज्ञातव्य हो, कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा MPPTCL को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग-तीन के तहत विद्युत लाइन बिछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है, कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में अवगत कराया, कि टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विद्युत लाइन के नीचे टावर लाइन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) का 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 132 के.वी. सिंगल सर्किट हेतु 25 मीटर मानी जाएगी। उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर एवं हक में दर्ज रहेगी। किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर तथा गैर-कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर देय होगी। लाइन के आर.ओ.डब्ल्यू. के भीतर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में, निर्माण कार्य से पूर्व निर्माणकर्ता/भूमि मालिक को मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों/प्रभावित स्वामियों को MPPTCL के अनुमोदन उपरांत मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, नीमच द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उद्देश्य से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।
Ad

ताज़ा खबरें

पुणे में दर्दनाक हादसा: इमारत ढहने से एक की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका
राष्ट्रीय

पुणे में दर्दनाक हादसा: इमारत ढहने से एक की मौत, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

Monsoon Havoc: देशभर में मानसून का प्रकोप, भारी बारिश से तबाही,  दिल्ली से केरल तक बिगड़े हालात
राष्ट्रीय

Monsoon Havoc: देशभर में मानसून का प्रकोप, भारी बारिश से तबाही, दिल्ली से केरल तक बिगड़े हालात

कृषि और कृषक कल्याण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ.यादव | किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही मिलने लगेगी पर्याप्त बिजली पीकेसी और केन-बेतवा नदी परियोजनाओं से लाखों हैक्टेयर भूमि होगी सिंचित प्रदेश सरकार सड़क, सिंचाई शिक्षा, स्वास्थ्य और
मध्यप्रदेश

कृषि और कृषक कल्याण है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री डॉ.यादव | किसानों को सिंचाई के लिए दिन में ही मिलने लगेगी पर्याप्त बिजली पीकेसी और केन-बेतवा नदी परियोजनाओं से लाखों हैक्टेयर भूमि होगी सिंचित प्रदेश सरकार सड़क, सिंचाई शिक्षा, स्वास्थ्य और

कलेक्टर ने प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश
नीमच

कलेक्टर ने प्राचार्यों एवं संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक लेकर दिए आवश्यक निर्देश

छत्तीसगढ़  में कारोबार करना होगा आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप का कैबिनेट की मंजूरी
राष्ट्रीय

छत्तीसगढ़ में कारोबार करना होगा आसान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक के प्रारूप का कैबिनेट की मंजूरी