Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
अभिजीत दीपके की मां का दावा! BJP जॉइन करो, वरना माता-पिता भुगतेंगे अंजाममुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देशअद्वितीय है महर्षि सांदीपनि आश्रम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांदीपनि आश्रम में की पूजा-अर्चना स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 वर्ष पूर्व इसी पावन स्थल पर महर्षि सांदीपनि से ग्रहण की थी विद्याभारतीय संस्कृति में गुरु को सदैव उच्च स्थान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में वीसी से हुए शामिलमतदाता पहचान पत्र, आधार और पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसलाप्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को गहराई से समझने के लिये उन्हें उज्जैन के सांदिपनी आश्रम अवश्य आना चाहिए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि आश्रम में श्रद्धा समारोह में हुए शामिल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तीन पुस्तकों का कियग्वालियर बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब, लगभग 15 हजार करोड़ रुपए निवेश और 5 हजार रोजगार होगा सृजन | नई दिल्ली में होगा देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन का एम.ओ.यू मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल से मध्यप्रदेश की दूरसंचार विनिर्माण के राषगुरूकुल परम्परा और नवीन तकनीक से गढ़ेंगे भविष्य का मध्यप्रदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | उज्जैन में खुलेगी धन्वंतरी मेडिकल यूनिवर्सिटी गुरू पूर्णिमा पर उज्जैन से हुआ प्रदेश में नए शैक्षणिक युग का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने 1000 प्राथमिक शिक्षकों को दिए नियुक्ति लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक परीक्षाओं की शुचिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव। 🩺 निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर 📍 ग्राम सांगाखेड़ा | 👨‍⚕️ 43 मरीजों को मिला स्वास्थ्य लाभ आयुष विभाग की पहल, जांच, परामर्श और औषधियां निःशुल्कInternational Tiger Day 2026 : भारत के वे टाइगर रिजर्व, जहां रहते हैं सबसे अधिक बाघग्राम सांगाखेड़ा में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर किया गया आयोजित,जिला स्तरीय गुरु वंदन-अभिनंदन एवं सम्मान समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्नजिले में अब तक औसत 307.7 मि.मी. वर्षा दर्जकलेक्टर की अध्यक्षता में एपीसी समूह की समीक्षा बैठक संपन्न

विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं 

Author
Admin Malwa First 19 अप्रैल 2026, 05:38 pm
विद्युत लाइन निर्माण के कार्य में कोई बाधा न पहुंचाएं 
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रतलाम द्वारा मे.गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना हेतु 132 के.वी. लाइन CCI फीडर, जो 220 के.वी. उपकेन्द्र नीमच से प्रारंभ होकर ग्राम नीमच, भोलियावास, कनावटी, डुंगलावदा, चंगेरा, सगराना होते हुए CCI तक जा रही है, का नवीनीकरण कर ग्राम सगराना में टेपिंग होकर "गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, तहसील-नीमच, जिला-नीमच" तक जाना प्रस्तावित है। ज्ञातव्य हो, कि भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा MPPTCL को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 एवं 164 तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 भाग-तीन के तहत विद्युत लाइन बिछाने, उनका अनुरक्षण इत्यादि हेतु अधिकृत किया गया है। उक्त लाइन निर्माण के कार्य में बाधा पहुंचाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 16 एवं अन्य उपयुक्त विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने स्पष्ट किया है, कि विद्युत पारेषण लाइन के टावर निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रावधान नहीं है। मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय के निर्देशानुसार विद्युत टावर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टावर लाइन बिछाने के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिपूर्ति के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने इस संबंध में अवगत कराया, कि टावर की स्थापना हेतु उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के प्रचलित बाजार मूल्य का 200 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। विद्युत लाइन के नीचे टावर लाइन के दोनों ओर के बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई में स्थित भूमि क्षेत्रफल (कॉरिडोर) के बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइडलाइन) का 30 प्रतिशत क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इस हेतु दोनों बाहरी तारों के बीच की चौड़ाई 132 के.वी. सिंगल सर्किट हेतु 25 मीटर मानी जाएगी। उपरोक्त दी जाने वाली राशि मात्र प्रतिपूर्ति होगी। भूमि पूर्ववत भूमि स्वामी के नाम पर एवं हक में दर्ज रहेगी। किसी भी नियम में अन्यथा उपबंधित होने पर भी कृषि भूमि के लिए प्रतिपूर्ति कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर तथा गैर-कृषि भूमि की प्रतिपूर्ति उसके लिए प्रचलित बाजार मूल्य (जिला कलेक्टर गाइड लाइन) के आधार पर देय होगी। लाइन के आर.ओ.डब्ल्यू. के भीतर किसी भी तरह की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। विशेष मामलों में, निर्माण कार्य से पूर्व निर्माणकर्ता/भूमि मालिक को मुख्य विद्युत निरीक्षक एवं विद्युत निरीक्षकालय के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त भूमि क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त विद्युत लाइन निर्माण कार्य के दौरान स्थापित करने में एवं लाइन खींचने में वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली फसलों, मकानों एवं वृक्षों आदि का प्रतिकर संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा किए गए सत्यापन एवं मूल्यांकन के आधार पर संबंधित कृषकों/प्रभावित स्वामियों को MPPTCL के अनुमोदन उपरांत मे. गोल्डक्रेस्ट सीमेंट प्रा.लि.सगराना, नीमच द्वारा भुगतान किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व एवं लोकहित के उद्देश्य से उपरोक्त कार्य के निर्बाध रूप से कार्यान्वयन हेतु जन सामान्य का सहयोग अपेक्षित है।
Ad

ताज़ा खबरें

अभिजीत दीपके की मां का दावा! BJP जॉइन करो, वरना माता-पिता भुगतेंगे अंजाम
राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके की मां का दावा! BJP जॉइन करो, वरना माता-पिता भुगतेंगे अंजाम

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश
नीमच

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश

अद्वितीय है महर्षि सांदीपनि आश्रम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांदीपनि आश्रम में की पूजा-अर्चना स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 वर्ष पूर्व इसी पावन स्थल पर महर्षि सांदीपनि से ग्रहण की थी विद्या
मध्यप्रदेश

अद्वितीय है महर्षि सांदीपनि आश्रम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | गुरु पूर्णिमा पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सांदीपनि आश्रम में की पूजा-अर्चना स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 वर्ष पूर्व इसी पावन स्थल पर महर्षि सांदीपनि से ग्रहण की थी विद्या

भारतीय संस्कृति में गुरु को सदैव उच्च स्थान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में वीसी से हुए शामिल
मध्यप्रदेश

भारतीय संस्कृति में गुरु को सदैव उच्च स्थान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव | मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदसौर में आयोजित कार्यक्रम में वीसी से हुए शामिल

मतदाता पहचान पत्र, आधार और पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला
राष्ट्रीय

मतदाता पहचान पत्र, आधार और पैन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला