खनिज के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जिले में एक ही दिन दो अलग-अलग प्रकरणों में सख्त कार्रवाई की गई है। दोनों मामलों में वाहन मालिकों पर कुल 42,013/- रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण-1:जावद में अधिक मात्रा में खण्डा परिवहन करते 26. अप्रैल2026 को प्रभारी खनि निरीक्षक नीमच द्वारा ग्राम जावद में आकस्मिक भ्रमण के दौरान ट्रेक्टर क्रमांक MP44AA4896 में खनिज खण्डा भरा पाया गया। जांच में वाहन चालक के पास वैध रायल्टी पास तो थी, परंतु रायल्टी में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन किया जा रहा था। वाहन को जप्त कर पुलिस थाना जावद में रखा गया। म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक अशोक पिता जगदीश यादव, निवासी सुवाखेडा, तहसील जावद पर 13,263/- रु. की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें खनिज रायल्टी का 15 गुना 2,700/- रु. एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10,563/- रु. शामिल है। प्रकरण-2 मनासा में बिना रायल्टी रेत परिवहन करते 24. अप्रैल.2026 को ग्राम हांसपुर, तहसील मनासा में भ्रमण के दौरान ट्रैक्टर नंबर MP44AC0352, चेचिस क्रमांक BXRSJ114904553 में खनिज रेत भरा पाया गया। जांच में वाहन चालक के पास रेत परिवहन हेतु कोई वैध रायल्टी पास नहीं पाया गया। वाहन को जप्त कर पुलिस थाना मनासा की अभिरक्षा में रखा गया है। उक्त नियमों के तहत अनावेदक वाहन मालिक भीमाशंकर पिता बगदीराम रावत, निवासी डांगड़ी, तहसील मनासा पर 28,750/- रु. की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें खनिज रायल्टी का 15 गुना 3,750/- रु. एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25,000/- रु. शामिल है। वाहन मुक्ति की शर्त:-दोनों प्रकरणों में आदेश दिया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि चालान से 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं। समयावधि में राशि जमा न करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी। कलेक्टर श्री चंद्रा ने कहा, कि जिले में रेत, खण्डा एवं अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दण्डात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।