अवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर ने की कार्रवाई
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा खनिज के अवैध परिवहन के प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन मालिक पर 1,45,250/- रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण का विवरण: दिनांक 20.04.2026 को प्रभारी खनि निरीक्षक नीमच द्वारा ग्राम दडौली, तहसील जावद में आकस्मिक भ्रमण के दौरान वाहन डम्पर क्रमांक RJ 09 GD 2397 में खनिज एम-सेण्ड भरा पाया गया। जांच में वाहन चालक/मालिक के पास शासकीय वैध पारपत्र रायल्टी पास तो पाई गई, परंतु उसमें अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में खनिज का परिवहन किया जा रहा था। की गई कार्रवाई: 1. वाहन को जप्त कर पुलिस चौकी सरवानिया महाराज में सुरक्षार्थ रखा गया। म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अंतर्गत उक्त कृत्य को अवैध परिवहन की श्रेणी में मानते हुए प्रकरण दर्ज किया गया। जिला खनि अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर द्वारा अध्याय पांच नियम 20(1) के तहत अनावेदक वाहन मालिक कैलाश पिता छोटूलाल गुर्जर, निवासी वार्ड नं. 13 चिरमीखेड़ा, पोस्ट डिकेन, तहसील जावद पर - खनिज रायल्टी का 15 गुना: 5,250/- रु.पर्यावरण क्षतिपूर्ति:* 1,40,000/- रु.कुल शास्ति राशि:* *1,45,250/- रु. अधिआरोपित की गई है। वाहन मुक्ति की शर्त: आदेश में स्पष्ट किया गया है, कि अधिरोपित जुर्माना राशि 1,45,250/- रु. चालान से 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा करने पर ही जप्तशुदा डम्पर RJ 09 GD 2397 को मुक्त किया जाएगा। समयावधि में राशि जमा न करने पर भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की जावेगी।