फार्मर रजिस्ट्रेशन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश
कार्यालय कलेक्टर भू-संसाधन प्रबंधन, जिला नीमच द्वारा जारी आदेश दिनांक 8 मई 2026 के अनुसार शासन के निर्देशानुसार फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक कुल भूमि के अनुपात में ही फसलों का उपार्जन किया जा रहा है तथा ई-विकास पोर्टल के माध्यम से कृषकों को खाद वितरण किया जा रहा है। ◾शिविर आयोजन के निर्देश:-अपर कलेक्टर श्री बीएस कलेश ने बताया किउक्त कार्य की शत-प्रतिशत प्रगति हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/हल्का स्तर पर संलग्न शिविर कार्यक्रम अनुसार शिविर का आयोजन किया जाए। शिविर में संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी तथा पंचायत सचिव निर्धारित दिनांक को अनिवार्यतः उपस्थित रहें। शिविर आयोजन का कार्य फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को गति प्रदान किये जाने हेतु किया जा रहा है। ◾समय-सीमा एवं सूचना:- शिविर आयोजन के बाद भी फार्मर रजिस्ट्री के लंबित कार्यों को 31- मई 2026 तक शत प्रतिशत पूर्ण* किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित शिविर तिथि के कम से कम एक दिन पूर्व फार्मर रजिस्ट्रेशन/बकेट क्लेमिंग से वंचित कृषकों को आवश्यक दस्तावेज लेकर शिविर में उपस्थित होने हेतु पंचायत सचिव के द्वारा कोटवार के माध्यम से सूचना दी जाए तथा ग्राम पंचायत की शत प्रतिशत निजी भूमि को फार्मर आई डी से लिंक किया जाये। ◾उत्तरदायित्व:-उपरोक्त सम्पूर्ण शिविरों का संचालन एवं कार्यप्रगति हेतु संबंधित तहसीलदार उत्तरदायी होंगे। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपरोक्त कार्य की प्रगति हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।