अवैध खनिज परिवहन पर कलेक्टर की सख्ती, वाहन मालिक पर 1.06 लाख की शास्ति अधिरोपित
जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत एक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन मालिक पर एक लाख 6 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। कार्रवाई जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई। जिला खनिज अधिकारी के अनुसार 31 जुलाई 2026 को तहसील मनासा के ग्राम रामपुरा रोड मनासा में जांच के दौरान डम्पर क्रमांक MP44GA1404 से मुरूम का अवैध परिवहन किया जाना पाया गया। प्रकरण में वाहन मालिक शोभाराम पिता दुरगालाल चंदेल, निवासी सावनकुण्ड, तहसील नीमच के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रकरण में रॉयल्टी की 15 गुना राशि 6 हजार रुपये तथा एक लाख रुपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति सहित कुल एक लाख 6 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित शास्ति राशि निर्धारित अवधि में शासकीय कोष में जमा कराई जाए। शास्ति राशि जमा होने के बाद नियमानुसार जब्त वाहन को मुक्त किया जाएगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध प्रचलित प्रावधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई की जाएगी