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अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें- श्री बी.एस.कलेश

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Admin Malwa First 13 अप्रैल 2026, 05:06 pm
अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें- श्री बी.एस.कलेश
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिले में दर्ज प्रकरणों में पीड़ित को तत्काल राहत उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न दस्तावेजों की प्रक्रिया की पूर्ति हेतु संबंधित सभी विभाग आपस में समन्वय स्थापित करें, ताकि प्रकरणों की स्वीकृति एवं राहत राशि का समय-सीमा में पीड़ित को भुगतान किया जा सके। पुलिस विभाग द्वारा दर्ज अपराधों में गिरफ्तारी तथा जाति प्रमाण प्रमाण पत्रों के अभाव में लंबित अपराधों को निराकृत करने तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें। अन्य जिलों को प्रेषित प्रकरणों में भुगतान की जानकारी प्राप्त करें। यह निर्देश सोमवार को एडीएम नीमच के कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में ए.डी.एम.श्री बी.एस.कलेश ने दिये हैं। बैठक के प्रारंभ में श्री राकेश कुमार राठौर ने राहत प्रकरणों में विभाग स्तर पर की गई कार्यवाही से अवगत कराया। अशासकीय सदस्य श्री अनूप व्यास ने बताया, कि अत्याचार निवारण अधिनियम सहित अन्य अपराध दर्ज एक व्यक्ति नीमच नगर पालिका में दैनि‍क वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुईहै। उन्‍होने कार्यवाही करने का सुझाव दिया। बैठक में अशासकीय सदस्य श्री रतनलाल मालावत, श्री हेमन्त हरित, श्री अशोक जोशी, श्री अनूप व्यास, कृषि विभाग के श्री दिनेश मंडलोई, जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पारस मित्तल एवं विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक के अन्त में श्री राकेश कुमार राठौर जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग नीमच ने आभार व्‍यक्‍त किया। उक्‍त जानकारी जिला संयोजक श्री राकेश कुमार राठौर ने दी है।
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