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बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर प्रकरण दर्ज

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Admin Malwa First 06 अगस्त 2026, 06:29 pm
बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित करने पर प्रकरण दर्ज
नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में निर्देशों के परिपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की। त्रिमूर्ति नगर स्थित न्यू निशा सेल्स के निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान संचालक द्वारा खाद्य लाइसेंस प्रस्तुत नहीं की गई। निरीक्षण में प्रतिष्ठान पर विक्रय हेतु ब्रांडेड पेयजल एवं कार्बोनेटेड वाटर का भंडारण पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत बिना खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य व्यवसाय संचालित किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। संचालक को बिना अनुज्ञप्ति खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं करने के निर्देश दिए गए। प्रकरण की विवेचना उपरांत इसे माननीय अपर कलेक्टर न्यायालय, नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अधिनियम के तहत इस प्रकार के प्रकरण में अधिकतम 10 लाख रुपये तक के अर्थदण्ड का प्रावधान है। स्टेशन रोड स्थित श्रीनाथ रेस्टोरेंट के निरीक्षण के दौरान जीरा कार्बोनेटेड वाटर एवं पतंजलि मैंगो ड्रिंक के नमूने जांच हेतु लिए गए। निरीक्षण में पानी की जांच रिपोर्ट, कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। इंदिरा नगर स्थित निशा दूध डेयरी एवं प्रोविजन से हल्दी पाउडर,मिर्च पाउडर,जीरा एवं राई के नमूने जांच के लिए लिए गए। आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिष्ठान संचालक को धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 5 अगस्त 2026 को गणेश मंदिर के सामने संचालित आठ पानी-पताशा एवं चाट विक्रेताओं से पानी-पताशा के पानी के कुल आठ नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालकों द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र एवं उपयोग किए जा रहे पानी की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय के दौरान हैंड ग्लव्स एवं हेड कैप का उपयोग नहीं किया जा रहा था। इस पर सभी संबंधित संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-32 के अंतर्गत सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं। निर्धारित अवधि में सुधार नहीं किए जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान लिए गए सभी खाद्य नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, ईदगाह हिल्स, भोपाल भेजा गया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राजू सोलंकी, श्री यशवंत कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा की गई।
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