अवैध खनिज परिवहन पर तीन वाहन मालिकों पर कुल 69 हजार से अधिक का जुर्माना अधिरोपित
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध परिवहन के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 69 हजार 414 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। प्रकरण क्रमांक 0044/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार पुलिस थाना चेनपुरा द्वारा जप्त टैक्टर क्रमांक MP44ZB5779 में बिना रॉयल्टी खण्डा पत्थर का परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिकबाबुलाल पिता भंवरलाल लौहार निवासी दारू पर 13414 रूपये की शास्ति लगाई गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 2700 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 10714 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0047/अ-67/2026-27: में पारित आदेशानुसार ग्राम सेमली इस्तमुराम तहसील नीमच में जप्त ट्रेक्टर मेशी फर्गुसन 7250 DI 7250 MP14AC7028 में रॉयल्टी से अधिक मात्रा में रेत परिवहन पर वाहन मालिक लालसिह पिता जुझारसिह राजपुत निवासी सेमली पर 28750 रूपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3750 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है। प्रकरण क्रमांक 0046/अ-67/2026-27: पारित आदेशानुसार ग्राम सावन में ट्रेक्टर क्र. MP44AA5705, बिना रॉयल्टी के अवैध उत्खनन मुरूम पर वाहन मालिक लालसिह पिता जीतमल निवासी सावन तहसील व जिला नीमच पर 27250 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 2250 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 25000 रूपये शामिल है। सभी प्रकरणों में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। कलेक्टर द्वारा खनि अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि पर ही जप्तशुदा वाहन मुक्त किए जाएं।