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सिया-चेतन केस में कोर्ट का आदेशः पुलिस रिमांड में नहीं, जाएंगे जेल

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Prabhat Khabar 03 जुलाई 2026, 06:56 pm
सिया-चेतन केस में कोर्ट का आदेशः पुलिस रिमांड में नहीं, जाएंगे जेल

Ketan Agarwal Murder Case : वडगांव कोर्ट ने केतन अग्रवाल हत्याकांड के आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की पुलिस कस्टडी तीन दिन और बढ़ाने की पुलिस की मांग को खारिज कर दिया. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

कोर्ट के इस फैसले को मामले की जांच के लिए अहम माना जा रहा है. कोर्ट ने कहा- कस्टडी बढ़ाने की जरूरत नहीं केतन अग्रवाल मर्डर केस की मुख्य आरोपी सिया गोयल की ओर से पेश वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि पुलिस ने तीन दिन की अतिरिक्त कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने रिमांड रिपोर्ट में बताई गई वजहों और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद माना कि पुलिस कस्टडी बढ़ाने की जरूरत नहीं है.

इसी आधार पर अदालत ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया. VIDEO | Vadgaon court refuses to extend the police custody of accused Siya Goyal and Chetan Chaudhary by another three days; remands both to 14 days of judicial custody. Advocate Vipul Dushing, representing accused Siya, says, "The police had sought an extension of police… pic.twitter.com/yTyZH5SNzK — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2026 चेतन के वकील ने भी रखा पक्ष चेतन चौधरी के वकील राधिकेश उत्तरवार ने कहा कि उन्होंने पहले भी अदालत में दलील दी थी कि चेतन की पुलिस कस्टडी पर्याप्त हो चुकी है.

उन्होंने शुक्रवार कोर्ट में तर्क रखा कि जांच एजेंसी रिमांड रिपोर्ट में पुलिस हिरासत बढ़ाने की ठोस वजह नहीं है. कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए पुलिस कस्टडी बढ़ाने से इनकार कर दिया. अब न्यायिक हिरासत में रहेंगे दोनों आरोपी अदालत के आदेश के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

अब आगे की जांच पुलिस न्यायिक हिरासत के दौरान करेगी. यदि जांच एजेंसी को आगे किसी विशेष पूछताछ की जरूरत महसूस होती है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से अनुमति लेनी होगी..

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