राम रहीम को फिर मिली 21 दिन की पैरोल, 2020 के बाद 17वीं बार आया बाहर
गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर अस्थाई रिहाई मिल गई है. रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिली है. उसकी 17वीं पैरोल है. 2020 के बाद 17वीं बार मिली अस्थायी रिहाई साल 2026 में राम रहीम को इससे पहले जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी.
इसके बाद 26 मई को उसे 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी गई थी. 30 दिन की यह पैरोल पूरी होने के बाद वह 26 जून को वापस सुनारिया जेल पहुंचा था. अब अगस्त में फिर 21 दिन की अस्थायी रिहाई मिलने के साथ ही इस साल उसकी जेल से बाहर रहने की एक और अवधि शुरू हो गई है.
यह 2020 के बाद उसकी 17वीं अस्थायी रिहाई है ये भी पढ़ें: बिहार में टोल की तैयारी तेज, किस सड़क पर किस गाड़ी से कितना लगेगा टैक्स? 50 हाईवे-45 पुलों का सर्वे पूरा 21 दिन की पैरोल पर सिरसा पहुंचा राम रहीम राम रहीम हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद है.
नई पैरोल मंजूर होने के बाद वह जेल से बाहर निकलकर सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचा. रिपोर्टों के अनुसार, हाल के समय में यह लगातार तीसरी बार है, जब उसे सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में रहने की अनुमति मिली है. इससे पहले उसकी कई अस्थायी रिहाइयों के दौरान उसे उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित डेरा आश्रम में रहने की अनुमति दी गई थी.
ये भी पढ़ें: 11 साल का इंतजार खत्म! सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, झारखंड पुलिस में 800+ अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ 2017 में रेप के मामले में हुई थी सजा राम रहीम को पूर्व डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह और पत्रकार राम चंदर छत्रपति की हत्या के मामलों में भी दोषी ठहराया गया था.
हालांकि, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मई 2024 में रणजीत सिंह हत्या मामले में और मार्च 2026 में पत्रकार राम चंदर छत्रपति हत्या मामले में उसे बरी कर दिया. फिलहाल वह दो महिला अनुयायियों से बलात्कार के मामले में मिली सजा काट रहा है. दो अलग-अलग बलात्कार मामलों में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी और दोनों सजाएं लगातार चलने का आदेश दिया गया था.
इसलिए कुल सजा 20 साल हुई..