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Exit Poll पर 9 से 29 अप्रैल तक बैन, दिखाने वाले 2 साल के लिए जायेंगे जेल

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Prabhat Khabar 07 अप्रैल 2026, 09:28 pm
Exit Poll पर 9 से 29 अप्रैल तक बैन, दिखाने वाले 2 साल के लिए जायेंगे जेल

Exit Poll Ban: देश के 4 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के बीच निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक बड़ा आदेश जारी किया है. आयोग ने मतदान प्रक्रिया की शुचिता बनाये रखने के लिए 9 अप्रैल की सुबह 7:00 बजे से 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल (Exit Poll) पर रोक लगा दी है.

यानी इस दौरान कोई न तो एग्जिट पोल कर पायेगा, न ही उसे प्रसारित कर पायेगा. यह आदेश पश्चिम बंगाल सहित उन सभी 4 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पर लागू होगा, जहां चुनावी प्रक्रिया चल रही है. जेल और जुर्माना : कानूनन अपराध होगा उल्लंघन निर्वाचन आयोग ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल दिखाना या प्रचारित करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 ए का सीधा उल्लंघन माना जायेगा.

आयोग ने क्या-क्या कहा है, यहां जान लें. सजा का प्रावधान : Exit Poll पर रोक का उल्लंघन करने के दोषी व्यक्ति या संस्थान को 2 साल तक की कैद, भारी जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी पड़ सकती हैं. Exit Poll के प्रसारण का समय : 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे के बाद ही चुनावी भविष्यवाणियां सार्वजनिक की जा सकेंगी.

बंगाल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास बातें आयोग का यह फैसला केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनावों को ध्यान में रखकर लिया गया है. थम गया चुनाव प्रचार : केरल और पुडुचेरी में मंगलवार शाम 6:00 बजे और असम में शाम 5:00 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम गया.

मतदान की तारीखें : केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है. इसे भी पढ़ें : बंगाल में ममता का ‘चौका’ या भाजपा का ‘परिवर्तन’? 294 सीटों का पूरा गणित और 2 चरणों का चुनावी शेड्यूल, यहां जानें सब कुछ सुरक्षा और इलाके के हिसाब से बदला जा सकता है समय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आमतौर पर मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है.

हालांकि, संबंधित इलाकों की भौगोलिक स्थिति और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए मतदान के समय में फेरबदल किया जा सकता है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक प्रतिबंध जारी रहेगा, ताकि अंतिम मतदाता पर भी किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव न पड़े.

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