हर्ष फायरिंग : BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल कैद और 25 लाख मुआवजे की सजा
Delhi Rouse Avenue Court : दक्षिण दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी. एएनआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह पार्टी विधायक राजू कुमार सिंह के भाई ने आयोजित की थी. जश्न के दौरान विधायक ने कथित तौर पर हवा में गोली चलाई, लेकिन वही गोली 45 वर्षीय अर्चना गुप्ता को जा लगी और उनकी मौत हो गई.
‘वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी’ दलील नहीं आई काम विधायक राजू कुमार सिंह की ओर से सजा तय होने से पहले अदालत में दलील दी गई. उन्होंने कोर्ट में कि गोली की “पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी” यानी हवा में जाकर वापस नीचे आने की दिशा का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था.
इसलिए उन्हें जेल की सजा नहीं दी जानी चाहिए. हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. #WATCH | Delhi: Rouse Avenue Court sentenced Bihar MLA Raju Kumar Singh to 4-year imprisonment in a case of death due to celebratory firing during the new year party on December 31, 2018.
The court has also directed to pay a compensation of Rs. 25 lakh to the husband of… https://t.co/6suu3e4PIk pic.twitter.com/gkClgyXcXn — ANI (@ANI) July 4, 2026 जून में दोषी ठहराए गए थे विधायक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 6 जून को राजू कुमार सिंह को इस मामले में दोषी करार दिया था.
इसके बाद शनिवार को सजा सुनाते हुए उन्हें 4 साल की कैद और मुआवजे का आदेश दिया गया. हर्ष फायरिंग पर सख्त संदेश अदालत के इस फैसले को हर्ष फायरिंग जैसी खतरनाक घटनाओं के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है. यह फैसला बताता है कि जश्न के नाम पर की गई लापरवाही अगर किसी की जान लेती है, तो उसके लिए कानून के तहत सख्त सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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