Logo
ब्रेकिंग न्यूज़
सोनिया गांधी के गले लगकर क्यों रो पड़ीं तृणमूल चीफ ममता बनर्जी? जानें जादू की झप्पी की इनसाइड स्टोरीप्रधानमंत्री श्री मोदी ने लिखा नये भारत के निर्माण का स्वर्णिम अध्यायजल गंगा संवर्धन अभियान- जिले में सभी अमृत सरोवरों के कार्य पूर्णकांग्रेस को बड़ा झटका: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, भाजपा में जश्न का माहौलमीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस बोली- 'सीट चोरी', EC दफ्तर के बाहर हंगामा, लोकतंत्र की हत्या का आरोपयोग केगिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन योग सत्र में जुड़ेंजीर्ण-शीर्ण भवनों के खिलाफ न.पा. की कार्यवाही-उर्वरक की सोसायटी में उपलब्‍धता एवं वितरण सुनिश्चित करें- श्री चंद्राशहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क पर NIA का एक्शन, हरियाणा-पंजाब में 18 ठिकानों पर रेडकपास पर मंडी फीस की दर 1% से घटाकर 0.5% करने का अनुमोदन | विकास, तकनीकी नवाचार और किसान कल्याण के लिए 13 हजार 800 करोड़ रूपये की स्वीकृति भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की पुनरीक्षित लागत और अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 13,565.84 करोड़ रूपये की स्वीकृति आई.टी. सजनसुनवाई में मिली दिव्यांग पूनमचंद को रेडक्रास से 10 हजार की आर्थिक सहायताराज्यसभा चुनाव: बीजेपी के लोग 'नोटों से भरी थैली' लेकर पहुंच रहे हैं विधायकों के पास, कांग्रेस का आरोपमुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कीअफगानिस्तान में नरसंहार, भारत के खिलाफ 'नफरत की फैक्ट्री' चला रहा... भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को लताड़ाराज्यसभा चुनाव : डिनर टेबल पर सियासी रणनीति, कांग्रेस को सताने लगा टूट का डर?

मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

Author
Admin Malwa First 08 नवंबर 2023, 11:17 am
मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

मारपीट कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

 

नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मारपीट़ कर महिला की नाक तोड़ने वाले आरोपी रोहित पिता घनश्याम कुमावत, उम्र-34 वर्ष, निवासी-उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला, जिला-नीमच को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के सश्रम कारावास व कुल 1000 रू. अर्थदण्ड एवं से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाली एडीपीओं चंद्रकांत नाफडे द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 26.12.2017 को सुबह के लगभग 10 बजे उदयनगर, ग्राम जमुनियाकला स्थित फरियादी विरेन्द्र के घर के बहार की हैं। फरियादी एवं आरोपी के मध्य मकान की दिवार के प्लास्टर कराये जाने की बात को लेकर विवाद चल रहा हैं।

इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी विरेन्द्र के साथ लात-घूंसो से मारपीट करी, जब फरियादी का भाई जितेन्द्र व उसकी बहन प्रीति बीच-बचाव करने आये तो आरोपी ने उनके साथ भी मारपीट करी, जिस कारण तीनो को चोटे आई थी। आरोपी ने प्रीति के नाक पर मुक्का मारा था, जिसके कारण उसके नाक की हड्डी टुट जाने से फ्रैक्चर हो गया था।

फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 586/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। प्रकरण में विवेचना के दौरान फरियादी व आहतगण सहित अन्य साक्षीगण के बयान लेते हुवे शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई।

 

Ad

ताज़ा खबरें