कलेक्टर द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के तीन प्रकरणों में 4 लाख से अधिक की शास्ति आरोपित
कलेक्टर श्री हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज उत्खन एवं परिवहन के तीन प्रकरणों में कुल 4 लाख 58 हजार 750 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिहवनकर्ता वाहन मालिक मदनलाल पिता निर्भय धाकड निवासी रूपारेल बस्ती जावद तहसील जावद जिला नीमच द्वारा मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 11250 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 2 लाख रूपये इस प्रकार कुल 2 लाख 11 हजार 250 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 211250 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन डम्पर पंजीयन क्र.आर.जे.09जी.बी.3961 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इसी तरह अनावेदक अवैध उत्खननकर्ता वाहन मालिक मनोहर लाल पिता सुखलाल धाकड़ निवासी अचलावदा तहसील जावद, जिला नीमच द्वारा मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 45 हजार रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 45 हजार रूपये इस प्रकार कुल 90 हजार रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं। इसी तरह अनावेदक अवैध परिवहनकर्ता वाहन मालिक फुलचंद पिता रघुनाथ अहीर निवासी बावल तहसील जावद, जिला नीमच द्वारा मिट्टी का अवैध उत्खनन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 78 हजार 750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 78 हजार 750 रूपये इस प्रकार कुल 157500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की हैं।खनिज विभाग द्वारा खनिज का अवैध परिवहन एवं उत्खनन पाए जाने पर, प्रकरण पंजीबद्ध कर, कलेक्टर न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किए गए थे।