जनसुरक्षा के मद्देनजर मनासा उपखण्ड के सभी जलाशयों में नाव-स्टीमर संचालन पर तत्काल रोक - एसडीएम मनासा ने जारी किया आदेश:
जनसामान्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, उपखण्ड मनासा सुश्री किरण अंजना द्वारा उपखण्ड अंतर्गत सभी जलाशय क्षेत्रों में नाविकों द्वारा संचालित किए जाने वाले स्टीमर, बोट एवं अन्य जलवाहनों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ◾आदेश का विवरण:* एसडीएम मनासा द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.05.2026* के अनुसार, उपखण्ड मनासा अंतर्गत सभी नदी, नहरों, तालाबों एवं अन्य किसी भी प्रकार की जल संरचना में नाविकों द्वारा संचालित स्टीमर, बोट एवं अन्य जलवाहनों का संचालन पूर्ण रूप से जांच होने तक प्रतिबंधित किया गया है। ◾संचालन हेतु शर्त:* उक्त जलवाहनों के संचालक वाहनों के *फिटनेस सर्टिफिकेट* सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ण जांच कराने के उपरांत ही सामान्य रूप से संचालन करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। ◾उद्देश्य: यह कदम हाल की घटनाओं को देखते हुए जनसुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जल परिवहन को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से उठाया गया है। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे जलवाहनों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ◾आदेश तत्काल प्रभावशील:-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मनासा सुश्री किरण आंजना द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सभी नाविकों, संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है। #Neemuch Department of Mineral Resources, MP Department of Water Resources, Madhya Pradesh Department Of Revenue, Madhya Pradesh Jansampark Madhya Pradesh