म.प्र.एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 तहत केज स्थापना हेतु आवेदन 20 मई तक आमंत्रित
सहायक संचालक मत्स्य नीमच ने बताया, कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई "मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026" तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में मत्स्योद्योग विभाग, जिला पंचायत एवं निकाय के चयनित जलाशयों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्यमी मॉडल अंतर्गत निवेशकों/उद्यमियों द्वारा केजों व अन्य गतिविधियों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के प्रावधान:शासन द्वारा केज एक्वाकल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने तथा मत्स्योत्पादन में वृद्धि हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश के मात्स्यिकी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से फिश हैचरी, आईस प्लान्ट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट एवं विपणन अधोसंरचनाओं के विकास हेतु बैंक ऋण सुविधा, ब्याज सबवेंशन तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। नीमच जिले में चयनित जलाशय: नीमच जिले के मोरवन जलाशय का केज स्थापना हेतु चयन किया गया है। आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक निवेशक/उद्यमी20 मई 2026 तक कार्यालयीन दिवस/समय में आवेदन डी.पी.आर. व अन्य समस्त वांछित दस्तावेजों सहित जिले के मत्स्योद्योग विभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मत्स्योद्योग विभाग के जिला कार्यालय एवं विभाग की वेबसाइट www.mpfisheries.gov.in से भी प्राप्त की जा सकती है।