प्रशासन सख्त: ई-टोकन के बिना उर्वरक बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 4 लाइसेंस रद्द
**नीमच में बिना ई-टोकन उर्वरक वितरण पर बड़ी कार्रवाई, 4 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
नीमच, 18 अप्रैल 2026।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, नीमच द्वारा उर्वरक वितरण में अनियमितताओं पर सख्त कदम उठाते हुए जिले के 4 उर्वरक विक्रेताओं के रिटेलर आईडी (लाइसेंस) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, राज्य शासन के निर्देशों के तहत उर्वरक वितरण के लिए ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है। इसके बावजूद संबंधित विक्रेताओं द्वारा 16 अप्रैल 2026 को बिना ई-टोकन के उर्वरक का विक्रय/वितरण किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
इन विक्रेताओं पर हुई कार्रवाई:
श्री देव कृषि बाजार, महू रोड नीमच
अंबिका एग्रो एजेंसी, रामपुरा
विनोद कुमार मरचया, रामपुरा
बालाजी बीज भंडार, मनासा
विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत की गई है। सभी विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
7 दिन में देना होगा जवाब
निलंबित विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे 7 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए ई-टोकन प्रणाली का पालन अनिवार्य है, और उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।**