बाल कल्याण समिति के कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र से दो दिन में बना अनाथ बालिका का आधार कार्ड
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आधार कार्ड नहीं बन पाने की समस्या से जूझ रही बालिका रेखा को त्वरित राहत प्रदान की गई। बालिका रेखा के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है। उसके आधार कार्ड के लिए कानूनी अभिभावक का प्रमाण आवश्यक था। बाल कल्याण समिति, नीमच द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बालिका की नानी श्रीमती सुंदर बाई को विधिक अभिभावक (लीगल गार्जियन) नियुक्त किया गया। इसके बाद कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार यूआईडीएआई भोपाल की टीम से समन्वय स्थापित कर मात्र दो दिनों में बालिका का आधार कार्ड बनवा दिया गया। जिला प्रशासन ने अपील की है कि जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है और कानूनी अभिभावक के अभाव में उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनके अभिभावक पहले बाल कल्याण समिति से लीगल गार्जियन (कानूनी अभिभावक) प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसके आधार पर संबंधित बच्चे का आधार कार्ड आसानी से बनवाया जा सकता है।