नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के निर्देश तथा जिला कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में होटल, रेस्टोरेंट एवं रिसॉर्ट के सघन निरीक्षण का अभियान जारी है। 12 से 16 सितंबर तक खाद्य सुरक्षा टीम ने 9 संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण कर 10 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए तथा कमियां पाए जाने पर 6 संस्थानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए। अभियान के तहत 16 सितंबर को सीआरपीएफ चौराहा स्थित द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट के निरीक्षण में एक्सपायरी डेट के बाद भी खाद्य पदार्थ भंडारित पाए गए, जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जा रहा था। इनमें अग्रवालस 420 पापड़ के 400 ग्राम के 7 पैकेट, अमूल टोंड मिल्क के 1 लीटर के 3 पैकेट तथा डी-मार्ट जीरा का 1 किलोग्राम का 1 पैकेट शामिल है। खाद्य सुरक्षा टीम के निर्देश पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मौके पर ही एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का विनष्टीकरण किया गया। प्रकरण में आवश्यक दस्तावेज तैयार कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं पाए जाने पर धारा 32 के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। प्रकरण नियमानुसार स्वीकृति उपरांत माननीय न्यायालय, एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान किचन एवं उपकरणों की स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण तथा एक्सपायरी/यूज्ड बाय डेट एवं लेबल की जांच पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लिए गए नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान के अंतर्गत होटल स्वास्तिक चल्दू, श्री सालासर होटल एवं रिसोर्ट बायपास रोड, वृंदावन ग्रीन कनावटी, HI-FI फैमिली रेस्टोरेंट सीआरपीएफ चौराहा तथा द फूड टॉक कैफे एंड रेस्टोरेंट सहित कुल 6 संस्थानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित संस्थानों को कमियां दूर कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। कार्रवाई का यह अभियान सतत जारी रहेगा।
स्रोत: जनसंपर्क कार्यालय, नीमच (MPINFO)
