कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर राजपुरा  पंचायत सचिव  पर हुई निलंबन की कार्यवाही

कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर
राजपुरा  पंचायत सचिव  पर हुई निलंबन की कार्यवाही

जिला पंचायत सीईओ ने किया सचिव श्री रावत को निलंबित

नीमच 28 अप्रैल 2025
जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने जनपद क्षेत्र मनासा की ग्राम राजपुरा के पंचायत सचिव
मांगीलाल रावत द्वारा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर, उन्हें निलंबित कर दिया गया है ।

इस संबंध में जारी निलंबन आदेशानुसार05.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में एवं 09.04.2025 को रामपुरा में मान. मुख्यमंत्री जी के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी।

इसी तरह दिनांक 07.04.2025 को ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र मनासा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री मांगीलाल रावत सचिव, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी।

इसके अलावा 18.04.2025 एवं 20.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में मान. मुख्यमंत्री जी के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

जल गंगा संवर्धन एवं कृषि आधारित कार्यों का चयन किये जाने हेतु जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में 26.04.2025 को बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

अतः राजपुरा के पंचायत सचिव श्री मांगीलाल रावत द्वारा निरन्तर बिना किसी पूर्व सूचना व अवकाश स्वीकृति के समीक्षा बैठकों में अपनी स्वेच्छारिता से अनुपस्थित रहने , कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्णव द्वारा पंचायत सचिवश्री मांगीलाल रावत को म.प्र. पंचायत सचिव अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के भाग-तीन अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

इस खबर को शेयर करें:

WhatsAppFacebook
mawafirstnews@gmail.com

Published by
mawafirstnews@gmail.com

Recent Posts

छात्रावास की सुविधा से हरीश की पढ़ाई को मिली नई उड़ान

मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना विद्यार्थियों को शिक्षा के…

12 hours ago

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जिले में पोषण एवं नशा मुक्ति जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम किए गए आयोजित

नवम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में आयुष…

12 hours ago

चलित खाद्य प्रयोगशाला ने विद्यार्थियों को मिलावट की पहचान और स्वस्थ खान-पान के प्रति किया जागरूक

नियंत्रक, खाद्य, औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश तथा अपर…

13 hours ago

अवैध मदिरा के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध…

13 hours ago

सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितंबर को 50 हजार दीपों से जगमगाएगा किलेश्वर महादेव मंदिर परिसर

मध्यप्रदेश शासन के सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा 17 सितंबर…

13 hours ago

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 156 तीर्थयात्री हरिद्वार-ऋषिकेश रवाना

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुधवार को नीमच जिले के 156 तीर्थयात्रियों का दल…

13 hours ago