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कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर राजपुरा  पंचायत सचिव  पर हुई निलंबन की कार्यवाही 

Posted on April 28, 2025

कर्तव्य से अनुपस्थित रहने और लापरवाही बरतने पर
राजपुरा  पंचायत सचिव  पर हुई निलंबन की कार्यवाही

जिला पंचायत सीईओ ने किया सचिव श्री रावत को निलंबित

नीमच 28 अप्रैल 2025
जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने जनपद क्षेत्र मनासा की ग्राम राजपुरा के पंचायत सचिव
मांगीलाल रावत द्वारा कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर, उन्हें निलंबित कर दिया गया है ।

इस संबंध में जारी निलंबन आदेशानुसार05.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में एवं 09.04.2025 को रामपुरा में मान. मुख्यमंत्री जी के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी।

इसी तरह दिनांक 07.04.2025 को ग्रीष्मकाल में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु मान. विधायक, विधानसभा क्षेत्र मनासा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्री मांगीलाल रावत सचिव, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नहीं हो सकी।

इसके अलावा 18.04.2025 एवं 20.04.2025 को जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में मान. मुख्यमंत्री जी के प्रवास के संबंध में बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

जल गंगा संवर्धन एवं कृषि आधारित कार्यों का चयन किये जाने हेतु जनपद पंचायत मनासा कार्यालय में 26.04.2025 को बैठक रखी गई थी। किन्तु श्री मांगीलाल रावत सचिव, उक्त बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। जिसके कारण समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायत राजपुरा की समीक्षा नही हो सकी।

अतः राजपुरा के पंचायत सचिव श्री मांगीलाल रावत द्वारा निरन्तर बिना किसी पूर्व सूचना व अवकाश स्वीकृति के समीक्षा बैठकों में अपनी स्वेच्छारिता से अनुपस्थित रहने , कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ श्री वैष्णव द्वारा पंचायत सचिवश्री मांगीलाल रावत को म.प्र. पंचायत सचिव अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के भाग-तीन अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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