जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने ग्राम पंचायत मालाहेड़ा के सचिव श्री कैलाश गोस्वामी को समग्र केवाईसी, खाद्य केवायसी, आधार, आर.ओ.आर. केवाईसी, किसान रजिस्ट्री कार्य, जल गंगा संवर्धन योजना अंतर्गत कार्य एवं सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण में रूची नहीं लेने , अनाधिकृत रूप से ग्राम पंचायत में अनुपस्थित रहने एवं अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर सचिव श्री कैलाश गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत मनासा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उल्लैखनीय है, कि तीन दिवसीय विशेष केवायसी अभियान में शतप्रतिशत ईकेवायसी करने के लिए ग्राम पंचायत मालाहेड़ा का लक्ष्य 1797 तय था, परंतु सचिव द्वारा मात्र 3 केवायसी किए गए और अभियान में रूचि नहीं लेते हुए बगैर पूर्व सूचना के ग्राम पंचायत से अनुपस्थित पाए गए। श्री गोस्वामी द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत अपनी पंचायत से एक भी कार्य का प्रस्ताव नहीं दिया गया। इस पर अपने कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव द्वारा पंचायत सचिव मालाहेड़ा श्री कैलाश गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
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