**नीमच, 03 जुलाई 2026। जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों से घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए हैं। संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला नीमच में प्रस्तुत किए गए हैं।
कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन एवं जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन. दिवाकर के मार्गदर्शन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जिलेभर में लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 30 जून 2026 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री जितेन्द्र नागर ने मनासा क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान गोपाल रामदयाल सोडानी (गुलाब जामुन) की दुकान, श्री महाकाल बेकरी रेस्टोरेंट, मनासा तथा मेसर्स सुरेश कसेरा (सरकार) की दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। मौके से तीनों प्रतिष्ठानों से एक-एक घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले के होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग तथा वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
**
मध्यप्रदेश शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास योजना विद्यार्थियों को शिक्षा के…
नवम राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जिले के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में आयुष…
नियंत्रक, खाद्य, औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देश तथा अपर…
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध…
मध्यप्रदेश शासन के सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा 17 सितंबर…
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुधवार को नीमच जिले के 156 तीर्थयात्रियों का दल…